घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य में संचालित योजना है। योजना के अंतर्गत 27 जिलों में स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सहयोग के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एक भृत्य की सेवाएं संविदा पर ली गई है। प्रदेश के 27 जिलों में संचालित है। नवगठित जिलों में 06 जिले क्रमशः 1 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 2 मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी 3 सक्ती 4 गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 5 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एवं 6 सारंगढ़-बिलाईगढ़ में योजना संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदित पात्र 11 संस्थाओं को सेवा प्रदाताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह परामर्श चिकित्सा सुविधा परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान रखा गया है।