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नवा बिहान महिला एवं बाल विकास विभाग (छत्तीसगढ़ शासन)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य में संचालित योजना है। योजना के अंतर्गत 27 जिलों में स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सहयोग के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एक भृत्य की सेवाएं संविदा पर ली गई है। प्रदेश के 27 जिलों में संचालित है। नवगठित जिलों में 06 जिले क्रमशः 1 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 2 मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी 3 सक्ती 4 गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 5 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एवं 6 सारंगढ़-बिलाईगढ़ में योजना संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदित पात्र 11 संस्थाओं को सेवा प्रदाताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह परामर्श चिकित्सा सुविधा परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान रखा गया है।
1. इस अधिनियम के अंतर्गत किसको सुरक्षा मिल सकती है ?
=>इस अधिनियम में ऐसी सभी महिलाओं को संरक्षण मिलता है जो किसी साझे घर में माँ बहन पत्नी विधवा अथवा साझेदार के रूप में रह रही हों। संबंध की प्रकृति विवाह या विवाह की तरह हो सकती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को भी शामिल किया गया है।
2. किस के विरूद्ध शिकायत की जा सकती है ?
=>कोई भी वयस्क पुरूष सदस्य जिसकी किसी महिला के साथ घरेलू संबंध है। पति अथवा पुरूष भागीदार के संबंध। इसमें पुरूष के पुरूष तथा महिला दोनांे संबंधी शामिल हैं।

नवा बिहान के उद्देश्य

  • महिलाओं का शारीरिक यौन मौखिक भावनात्मक अथवा आर्थिक उत्पीड़न से रक्षा करना।

  • महिला को दहेज या अन्य मांगपूर्ति के लिए दबाव से रक्षा करना।

  • महिलाओं से शारीरिक दुर्व्यवहार किसी भी प्रकार का हमला आपराधिक धमकी आदि से सुरक्षा।

  • महिलाओं को आवश्यकतानुसार चिकित्सा आश्रय एवं पुनर्वास परामर्श सुविधा आदि उपलब्ध कराना।

  • महिलाओं की पोषण स्वास्थ्य की देखभाल एवं उनकी गरिमा की रक्षा करना।